1. संघ और उसका क्षेत्र एवं नागरिकता

  • अनुच्छेद 1: भारत ‘राज्यों का संघ’ है।

  • अनुच्छेद 3: संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, तथा सीमाओं व नामों में परिवर्तन की शक्ति।

  • अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के प्रावधान।

2. कार्यपालिका (संघ और राज्य)

  • अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित।

  • अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री के नेतृत्व में)।

  • अनुच्छेद 76: महान्यायवादी की नियुक्ति।

  • अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य।

  • अनुच्छेद 148: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति।

  • अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री के नेतृत्व में)।

3. विधायिका (संसद और राज्य विधानमंडल)

  • अनुच्छेद 86: राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधन का अधिकार।

  • अनुच्छेद 108: संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन।

  • अनुच्छेद 110: धन विधेयक की परिभाषा।

  • अनुच्छेद 111: विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति (वीटो शक्ति)।

  • अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)।

  • अनुच्छेद 123: संसद सत्र न रहने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना।

  • अनुच्छेद 169: राज्यों में विधान परिषद की रचना या समाप्ति।

  • अनुच्छेद 200: राज्य विधायिका के विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति।

  • अनुच्छेद 213: राज्य विधायिका सत्र न रहने पर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना।

  • अनुच्छेद 245: कानून बनाने की क्षेत्रीय शक्ति (संसद/विधानमंडल)।

  • अनुच्छेद 248: विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित।

  • अनुच्छेद 249: राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद की कानून बनाने की शक्ति।

4. न्यायपालिका

  • अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय का गठन।

  • अनुच्छेद 129: सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।

  • अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।

  • अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों की लेख (रिट) जारी करने की शक्ति।

  • अनुच्छेद 233: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।

  • अनुच्छेद 235: अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण।

5. केंद्र-राज्य संबंध और वित्त

  • अनुच्छेद 239: केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन।

  • अनुच्छेद 262: अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद।

  • अनुच्छेद 263: अंतरराज्यीय परिषद् की स्थापना।

  • अनुच्छेद 266: भारत की संचित निधि।

  • अनुच्छेद 267: आकस्मिक निधि।

  • अनुच्छेद 275: केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान।

  • अनुच्छेद 280: वित्त आयोग का गठन।

6. मौलिक अधिकार और संपत्ति

  • अनुच्छेद 300(क): संपत्ति का अधिकार (वैधानिक अधिकार के रूप में)।

7. प्रशासनिक एवं विशेष उपबंध

  • अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन।

  • अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।

  • अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग की शक्तियाँ।

  • अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार।

  • अनुच्छेद 331/333: आंग्ल-भारतीय समुदाय का मनोनयन।

  • अनुच्छेद 332: विधानसभाओं में SC/ST का आरक्षण।

  • अनुच्छेद 335: सेवाओं में आरक्षण।

  • अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति।

  • अनुच्छेद 371: कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान।

8. भाषा संबंधी प्रावधान

  • अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा हिन्दी (देवनागरी लिपि)।

  • अनुच्छेद 347: भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध।

  • अनुच्छेद 351: हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश।

  • अनुच्छेद 394(क): संविधान का हिन्दी अनुवाद।

9. आपातकालीन प्रावधान

  • अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा।

  • अनुच्छेद 356: राज्यों में राष्ट्रपति शासन।

  • अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल।

  • अनुच्छेद 365: केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफलता का प्रभाव (राष्ट्रपति शासन)।

10. विविध

  • अनुच्छेद 368: संविधान संशोधन की प्रक्रिया।

  • अनुच्छेद 395: स्वतंत्रता अधिनियम व अन्य अधिनियमों को रद्द करना।

Scroll to Top