भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और उसके राज्य-क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का व्यवस्थित विवरण नीचे दिया गया है:
1. भारत की स्थिति
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परिभाषा: भारत ‘राज्यों का संघ’ है।
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वर्तमान संरचना: वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। (नोट: संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है।)
2. संवैधानिक अनुच्छेद
| अनुच्छेद | विषय | विवरण |
| अनुच्छेद 1 | संघ का नाम और क्षेत्र | (i) भारत अर्थात् ‘इंडिया’ राज्यों का संघ होगा। (ii) राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। (iii) भारत के राज्यक्षेत्र में वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जो भविष्य में अर्जित किए जाएं। |
| अनुच्छेद 2 | नए राज्यों का प्रवेश | संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है (ऐसी शर्तों के साथ जो संसद उचित समझे)। |
| अनुच्छेद 3 | राज्यों का पुनर्गठन | संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। |