1. संवैधानिक विकास के प्रमुख चरण (1773–1947)
| अधिनियम | प्रमुख प्रावधान |
| 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट | कंपनी पर संसदीय नियंत्रण; बंगाल के गवर्नर को ‘गवर्नर जनरल’ का पद; कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। |
| 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट | दोहरे प्रशासन की शुरुआत (व्यापारिक हेतु ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स’ और राजनीतिक हेतु ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोलर’)। |
| 1793 का चार्टर अधिनियम | बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था। |
| 1813 का चार्टर अधिनियम | कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार छीना (चीन व चाय को छोड़कर); ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार खोला। |
| 1833 का चार्टर अधिनियम | व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त; बंगाल के गवर्नर जनरल को ‘भारत का गवर्नर जनरल’ बनाया गया; विधि आयोग की नियुक्ति। |
| 1853 का चार्टर अधिनियम | पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत; नामजदगी का सिद्धांत समाप्त। |
| 1858 का भारत शासन अधिनियम | शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन; भारत सचिव का पद सृजित; भारत परिषद् (15 सदस्य) का गठन। |
| 1861 का भारत शासन अधिनियम | गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति; विभागीय प्रणाली की शुरुआत। |
| 1892 का भारत शासन अधिनियम | अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत; बजट पर बहस करने की शक्ति। |
| 1909 (मार्ले-मिन्टो सुधार) | मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व (सांप्रदायिक निर्वाचन)। |
| 1919 (माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) | केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका; प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली; लोक सेवा आयोग का गठन। |
2. भारत शासन अधिनियम, 1935 (विशेष विवरण)
यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख आधार है। इसकी मुख्य विशेषताएँ:
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अखिल भारतीय संघ: प्रस्तावित संघ (हालांकि देशी रियासतों के शामिल न होने से लागू नहीं हो पाया)।
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प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर उन्हें स्वतंत्र संवैधानिक आधार दिया गया।
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केंद्र में द्वैध शासन: कुछ संघीय विषयों को गवर्नर-जनरल के अधीन रखा गया।
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न्यायालय: संघीय न्यायालय की व्यवस्था (अंतिम शक्ति प्रिवी कौंसिल को)।
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अन्य: भारत परिषद् का अंत; बर्मा को भारत से अलग किया गया; सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार (हरिजनों, ईसाइयों तक)।
3. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई, 1947 को स्वीकृत हुआ:
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दो अधिराज्य: 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान का निर्माण।
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सत्ता का हस्तांतरण: सत्ता संविधान सभाओं को सौंपी गई।
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गवर्नर जनरल: दोनों अधिराज्यों के लिए अलग-अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति (मंत्रिमंडल की सलाह पर)।
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रियासतों की स्वतंत्रता: ब्रिटिश सर्वोपरिता का अंत; उन्हें किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की स्वतंत्रता।
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संविधान निर्माण तक शासन: जब तक नया संविधान न बने, शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलेगा।
महत्वपूर्ण बिंदु:
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1935 के अधिनियम का प्रभाव: भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से सीधे या मामूली बदलाव के साथ लिए गए हैं।
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द्वैध शासन: 1919 में प्रांतों में शुरू हुआ और 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त किया गया।